केरल : एक अदालत ने एक महिला को 2022 में की गई उसके प्रेमी की सनसनीखेज हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई है। नेय्याट्टिनकरा एडीश्नल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस मामले के एक और आरोपी, महिला के चाचा निर्मलकुमारन नायर को अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है, जबकि महिला की मां को आरोपों से मुक्त कर दिया गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक दोषी 24 वर्षीय ग्रीष्मा ने अदालत के सामने सजा में नरमी बरतने की भी गुहार लगाई। ग्रीष्मा की तरफ से कहा गया कि वह अपने माता पिता की अकेली संतान है। उसका एकेडिमिक करियर भी शानदार रहा है। इसके साथ उसका पूर्व में कोई भी अपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। इसलिए सजा देने में उसके साथ नरमी बरती जाए। हालांकि 586 पन्नों का अपना आदेश सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता के अलावा किसी भी और बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ग्रीष्मा को भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है।