बूंदी। नाबालिग से दुष्कर्म के करीब तीन साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 4 ने आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी इरफान (26) निवासी मोड़ीपाड़ा जिला बूंदी हाल निवासी बोरखेड़ा थाना क्षेत्र 14 साल के कारावास की सजा व 19 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी युवक पीड़िता के पिता की दुकान पर पंचर बनाने का काम करता था। 16 साल की नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया। उसे 12 दिन तक बूंदी व जयपुर में रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विशेष लोक अभियोजक धीरेंद्र चौधरी ने बताया कि पीड़िता की मां ने 20 जून 2020 को बोरखेड़ा थाने में शिकायत दी थी।
जिसमें बताया था, 16 साल की बेटी नवीं कक्षा में पढ़ती है। पति पंचर की दुकान लगाते है। वहां इरफान नाम का लड़का काम करता है। पति के हॉस्पिटल में भर्ती रहने के दौरान बेटी घर पर अकेली रही। 17 जून आरोपी उसकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। साथ में पति की बाइक भी ले गया। लड़के के बहकावे में आकर बेटी घर से 20 हजार रुपए ले गई। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 17 गवाह के बयान कराए। 28 दस्तावेज पेश किए।