जमशेदपुर : तमाड़ के तत्कालीन विधायक व पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में आरोपी पूर्व उत्पाद मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर को झारखंड हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी है. जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद याचिका को स्वीकार करते हुए जमानत प्रदान की. खंडपीठ ने प्रार्थी गोपाल कृष्ण पातर द्वारा हिरासत में बितायी गयी अवधि तथा ट्रायल में गवाहों की।अधिकता को देखते हुए कुछ शर्तों के साथ जमानत की सुविधा प्रदान की.।इससे पहले सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभिषेक।कुमार ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि राजा पीटर छह वर्ष से जेल में हैं. इस मामले में गवाहों की संख्या भी अधिक है. उन्होंने हिरासत अवधि को देखते हुए जमानत देने का आग्रह किया प्रार्थी राजा पीटर ने।जमानत याचिका दायर की थी. नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआइए) ने पूर्व मंत्री रमेश सिंह की हत्या मामले को 28 जून 2017 को टेकओवर कर जांच शुरू की थी. अनुसंधान के दौरान एनआइए ने पूर्व उत्पाद मंत्री राजा पीटर को रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड का मुख्य षड्यंत्रकर्ता बताते हुए नौ अक्तूबर 2017 को गिरफ्तार किया था. उस समय से राजा पीटर जेल में बंद हैं. एनआइए ने इस मामले में पांच प्रोटेक्टेड गवाहों की गवाही दर्ज करायी है।
नौ जुलाई 2008 को हुई थी रमेश सिंह मुंडा की हत्या
नौ जुलाई 2008 को बुंडू के एसएस हाइस्कूल मैदान में एक समारोह के।दौरान रमेश सिंह मुंडा भाषण दे रहे थे. उसी दौरान नक्सलियों ने हमला कर दिया. इस घटना में रमेश सिंह मुंडा सहित चारलोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.