पटना : जिला शिक्षा विभाग ने सात निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने का निर्णय लिया है। इन स्कूलों ने विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने स्कूलों में नामांकित छात्रों की जानकारी ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड नहीं की थी।
जिस कारण इन स्कूलों पर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की कार्रवाई के बाद स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया है।
शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे अपने स्कूलों में नामांकित छात्रों की संख्या, आधार कार्ड की स्थिति आदि की जानकारी ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करें। यह जानकारी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अनिवार्य है। कई स्कूलों ने इस निर्देश का पालन किया, लेकिन सात स्कूलों ने अंतिम चेतावनी के बाद भी जानकारी अपलोड नहीं की। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई की।
जिन सात स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है, उनमें लिटिल फ्लावर स्कूल (बिहटा), आरके पब्लिक स्कूल, मॉडर्न स्कूल, राजेन्द्र पब्लिक स्कूल, सनराइज शिशु विद्या मंदिर, कैंब्रिज हाई स्कूल और आदर्श विद्यालय शामिल हैं।
इन स्कूलों की मान्यता रद्द होने से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो सकती है। उन्हें दूसरे स्कूलों में दाखिला लेना होगा। हालांकि, शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। यह घटना शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूलों पर लगाम लगाने की कोशिश के रूप में देखी जा सकती है। विभाग चाहता है कि सभी स्कूल शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन करें और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें।
दरअसल, इन स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत दी गई मान्यता को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए डीईओ ने शिक्षा विभाग के निदेशक प्राथमिक शिक्षा को पत्र लिखा है। इसके साथ इन निजी विद्यालयों को जिस बोर्ड से मान्यता मिली है। संबंधित बोर्ड द्वारा भी इनकी मान्यता को रद्द करने की अनुशंसा डीईओ करेंगे। बता दें कि, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने शुरू में 117 स्कूलों को चिन्हित किया था, जिन्होंने जानकारी अपलोड नहीं की थी। इनमें से 100 स्कूलों ने अंतिम चेतावनी के बाद जानकारी अपलोड कर दी। वहीं सात स्कूलों ने नहीं किया। शिक्षा विभाग ने इस मामले में कठोर रुख अपनाते हुए सात स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है।