बारियातू / कुतुबुद्दीन: अब रसोई गैस कनेक्शन वैध रखने के लिए बायोमैट्रिक प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रिंस भारत गैस ग्रामीण वितरक के संचालक मुंशी साव ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशानुसार सभी रसोई गैस उपभोक्ताओं को अपनी गैस पासबुक, आधार कार्ड के साथ एजेंसी में आकर बायोमैट्रिक (ई-केवाईसी) कराना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया 31 दिसम्बर तक पूरी करनी होगी।उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं द्वारा समय पर ई-केवाईसी नहीं करवाई जाएगी, उनके कनेक्शन को बंद या अवैध घोषित कर दिया जाएगा। कनेक्शन बंद होने की स्थिति में उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा, जिन उपभोक्ताओं का गैस कनेक्शन 5 वर्ष पूरा कर चुका है, उनके घर पर एजेंसी द्वारा मुफ्त जांच सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इस जांच में गैस पाइप, रेगुलेटर, चूल्हा आदि की जांच की जाएगी।
विशेष रूप से उज्ज्वला योजना के तहत लाभान्वित उपभोक्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित गैस एजेंसी से कम से कम तीन महीने में एक बार गैस सिलेंडर जरूर भरवाएं। यदि उपभोक्ता ऐसा नहीं करते और गैस से संबंधित कोई घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं उपभोक्ता की होगी। उन्होंने ने सभी उपभोक्ताओं से समय पर ई-केवाईसी और मोबाइल नंबर अपडेट कराने की अपील की है। आगे कहा कि जिन उपभोक्ताओं का बायोमैट्रिक नहीं होगा, उनका कनेक्शन वैध नहीं माना जाएगा।