रांची : प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत में रांची के एडीएम लॉ एंड आर्डर राजेश्वर नाथ आलाेक, एसी (अपर समाहर्ता) राम नारायण सिंह सहित पांच आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गयी. अदालत ने मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है. अगली सुनवाई के दौरान अदालत फैसला सुनायेगी. राजेश्वर नाथ आलोक और राम नारायण सिंह ने 27 फरवरी को याचिका दाखिल कर कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगायी थी. अदालत अब तक 11 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।
गौरतलब है कि हाइकोर्ट के आदेश पर सीबीआइ ने मामले में वर्ष 2012 में जांच शुरू की थी. 12 साल में जांच पूरी करते हुए 74 आरोपियों के खिलाफ सीबीआइ ने विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है. उसमें 47 पदाधिकारी भी शामिल हैं. प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले की सीबीआइ जांच में भारी गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं. नियुक्ति पानेवाले आज प्रमोशन पाकर वरीय पदाधिकारी बन कर सेवा दे रहे हैं. दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज : प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले के दो आरोपियों स्मिता कुमारी व सुदर्शन मुर्मू की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया. समन जारी होने के बाद उनलोगों ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. उसी याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।
