BIHAR LAND SURVEY: बिहार में चल रहे जमीन सर्वे पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका को याचिकाकर्ता अधिवक्ता राजीव रंजन सिंह द्वारा शुक्रवार को वापस ले लिया गया है. इसके साथ ही कोर्ट ने इसे खारिज भी कर दिया है. कोर्ट का कहना था कि याचिका में पर्याप्त ब्योरा नहीं दिया गया है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि वर्तमान में हो रहे सर्वे में बहुत खामियां हैं. कोई कानूनी तंत्र नहीं अपनाया गया है. चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष इस याचिका पर सुनवाई की गई है।
याचिका में आरोप- वर्तमान सर्वे से स्थिति होगी और बदतर
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि वर्तमान सर्वे से स्थिति और बदतर हो जाएगी, जिसकी वजह से भविष्य में मुकदमों की संख्या में बढ़ोतरी होगी. वर्तमान सर्वे में भविष्य में आने वाली कठिनाइयों की अनदेखी की गई है. याचिकाकर्ता ने 7 सितंबर, 2024 को राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के राजस्व व भूमि सुधार विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को अभ्यावेदन दिया था।
याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि बहुत से ऐसे मामले हैं, जिनमें जमीन पर अधिकार को लेकर अदालत में मामले अभी लंबित हैं. याचिका में राज्य के चीफ सेक्रेटरी और राज्य के राजस्व व भूमि सुधार विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को प्रतिवादी बनाया गया।