लोहरदगा : स्पेशल पोक्सो न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। पोक्सो कांड संख्या 20/21 और एएचटीयू 3/21 में खूंटी जिला के तपकारा थाना क्षेत्र के तपकारा निवासी जमाल अंसारी के पुत्र आरोपित रिजवान अंसारी को पोक्सो एक्ट की धारा छह में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया है।
वहीं भादवि की धारा 363 में सात साल और एक हजार रुपये का जुर्माना हुआ है। जबकि भादवि की धारा 370 (5) में 20 वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया
विगत 17 मार्च 2021 को पीड़िता की मां ने लोहरदगा थाना में एक लिखित आवेदन देकर कहा था कि उनकी नाबालिग पुत्री एवं उसकी सहेली 28 फरवरी 2021 से लापता हैं। काफी खोजबीन के बावजूद उन दोनों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसी बीच उन्होंने आरोपित नसीफ खान से भी संपर्क किया था, जिसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।
इसी बीच पुलिस का दबाव बढ़ने लगा। दोनों नाबालिग के लापता होने के 20-21 दिन के बाद दिल्ली से दोनों नाबालिक वापस अपने घर आ गई। जिसके बाद पुलिस ने न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाया। दोनों नाबालिग द्वारा रिजवान अंसारी पर आरोप लगाया गया कि रिजवान ने दोनों के साथ दुष्कर्म किया है। इस मामले में कुल 12 गवाहों की गवाही दर्ज की गई थी। मामले में दूसरे आरोपित नसीफ अंसारी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार झा ने दलीलें पेश की है। फिलहाल आरोपित न्यायिक हिरासत में है।