SDO ने लगाई धारा 163; सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक…
घाटशिला : पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड अंतर्गत चेंगजोड़ा मौजा में अवस्थित आदिवासियों के जाहेरथान में देर रात किसी शरारती तत्व ने आग लगा दी, जिससे गांव के लोग काफी आक्रोशित हो गए। धार्मिक स्थल पर इस तरह की हरकत करने वाले के विरुद्ध कारवाई की मांग की गई।
सरहुल पर्व के आयोजन पर भी रोक
आज सरहुल का पर्व होना था, लेकिन गांव में हो पक्षों के बीच कुछ दिनों से उत्पन्न तनाव के कारण अनुमंडल पदाधिकारी ने इस मौजा में देर रात ही बीएनएसएस 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी थी। यहां पर तमाम प्रकार के आयोजन पर रोक लगा दी गई।
देर रात एसडीओ ने जारी किया निषेधाज्ञा का नोटिस
नोटिस के अनुसार आवेदक ग्राम प्रधान भादो मुर्मू एवं अन्य 26 ग्रामीणों के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन पत्र देकर सूचित किया गया। राम किशोर मुर्मू एवं अन्य के द्वारा ग्राम चेंगजोड़ा में दिनांक 13 एवं 14 को दिशोम जाहेरगढ़ चेंगजोड़ा में विवादित सार्वजनिक स्थल पर सरहुल (बाहा पर्व) सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजन किया जा रहा है। जबकी उक्त स्थल पर वर्त्तमान में बीएनएसएस -163 के अंतर्गत केस चल रहा है, जो नियम के विरुद्ध है।
बिना ग्राम सभा की अनुमति के किया जाना था आयोजन
थाना प्रभारी घाटशिला के अप्राथमिकी संख्या-03/25, दिनांक-13.03.2025 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम चेंगजोड़ा में द्वितीय पक्ष के द्वारा बिना ग्राम सभा के सहमति के विवादित सार्वजनिक स्थल पर सरहुल (बाहा पर्व) सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिससे प्रथम पक्ष में द्वितीय पक्ष के विरुद्ध घोर आक्रोश व्याप्त है।
देर रात लगाई गई आग में जलकर खाक हुआ जाहेरथान
साथ ही चेंगजोड़ा में स्पष्ट रुप से दो गुट बन गया है। जिसमें एक गुट का नेतृत्व प्रथम पक्ष के भादो मुर्मू तथा दुसरे गुट का नेतृत्व द्वित्तीय पक्ष के राम किशोर मुर्मू एवं देवयानी मुर्मू कर रहे है। उक्त के संबंध में स्थल जांच से पता चला कि दोनो पक्ष एक दुसरे के घोर विरोधी है तथा किसी भी मुद्दे पर आपस में तालमेल नहीं है।
ऐसी स्थिति में सरहुल (बाहा पर्व) सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी भी प्रकार का आयोजन होने पर शांति भंग होने की प्रबल संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी सुनील चंद्र ने सरहुल (बाहा पर्व) सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित उत्पन्न तनाव को रोकने हेतु उक्त स्थल पर दोनों पक्षों के आवागमन को प्रतिबंधित किया।
बीएनएसएस की धारा 163 लागू
स्वस्थ और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए संतुष्ट होकर बीएनएसएस-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 13 मार्च से आगले आदेश तक पूरे चेंगजोड़ा मौजा में निषेधाज्ञा आदेश लागू करने का नोटिस जारी किया।
देर रात जारी इस नोटिस में ये भी जिक्र किया गया की संबंधित सभी व्यक्तियों को तत्काल रुप में नोटिस तामिला कराना संभव नहीं है. अतः यह आदेश एक पक्षीक पारित किया जाता है। मामले की सूचना पाकर जिला परिषद देवयानी मुर्मू व ग्रामीण पहुंचे।