- निर्धारित मानक के अनुसार ही क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथों को चिन्हित करने का निर्देश
जमशेदपुर: टाउन हॉल, सिदगोड़ा मे लोकसभा चुनाव 2024 के सफल संपादन तथा मतदान केन्द्रों के वल्नरेबल मैपिंग को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनन्य मित्तल एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री किशोर कौशल ने प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी तथा सेक्टर पदाधिकारी के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए । सभी पदाधिकारियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं स्वच्छ तरीके से निर्वाचन कार्य संपन्न कराने का पाठ पढ़ाया गया ।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथों के जो मानक निर्धारित किए गए हैं उसी के अनुसार चिह्नित किया जाएं। उन्होने कहा कि क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ को चिन्हित करने में विशेष ध्यान रखें क्योंकि इन बूथों पर विशेष निगरानी की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही, उन्होने सभी बीडीओ, सीओ एवं थाना प्रभारी को मतदान केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के औचक जांच का भी निर्देश दिया ताकि बीएलओ सुपरवाइजार द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की पूर्णत: जांच हो सके । 27 मार्च तक मतदान केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्ता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बूथ अवेयरनेस ग्रूप को सक्रिय करने, बूथ इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान बनाने हेतु भी निर्देशित किया गया। उन्होने कहा कि इस चुनाव में अलग से कोई मॉडल बूथ नहीं बनेंगे बल्कि जिन केन्द्रों पर पेयजल, शौचालय, रैम्प, पर्याप्त रौशनी, बिजली आदि मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता रहेगी वैसे सभी बूथ ही मॉडल बूथ की श्रेणी में होंगे। साथ ही 2 बूथ यूनिक एवं 01 बूथ थीम बेस्ड बनाया जाएगा। उन्होने सभी बीडीओ-सीओ को निर्देशित किया कि सभी बीएलओ को होम वोटिंग प्रकिया से अवगत करायें ताकि 85+ आयु वर्ग के मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराया जा सके । बीएलओ स्तर पर ASD (Absent, Shifted, Death) वोटर की सूची बनाते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय में समर्पित करने का निर्देश दिया गया।
वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कुछ लोगों के व्यक्तिगत क्राइम के आधार पर बूथों को वल्नरेबल नहीं बनाया जाना है बल्कि मतदान प्रभावित को आधार बनाया जाए और हैंड बुक मे जो मानक दिए गए हैं उन्हें आधार बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यदि वल्नरेबल मतदान केंद्र ठीक से चिह्नित नहीं होंगे तो फोर्स का आवंटन उचित तरीके से नहीं हो पाएगा इसलिए वल्नरेबल चिह्नांकन में विशेष सावधानी बरती जाए।जिलाबदर, विपरीत मानसिकता, उदंड प्रवृत्ति के व्यक्ति, अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति किसी भी कीमत पर चुनाव को प्रभावित न करने पाएं। उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का इतिहास जांच लें साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिला बदर घोषित व्यक्ति निर्वाचन प्रकिया में शामिल नहीं होने पायें।