मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से 3 करोड़ 15 लाख रुपये से अधिक की अवैध नकदी और सामान जब्त किए जा चुके हैं।
रांची/जमशेदपुर: झारखंड में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जबकि 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी की गई थी और नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक अपने नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इन कदमों के माध्यम से चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके। यह सभी के लिए जरूरी है कि वे चुनावी नियमों का पालन करें और अपनी राशि को सही तरीके से प्रबंधित करें।
जब्त नकदी की बुनियाद
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से 3 करोड़ 15 लाख रुपये से अधिक की अवैध नकदी और सामान जब्त किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा जब्ती पाकुड़ में हुई है, जहां 49.61 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई। अन्य जिलों में धनबाद में 46.72 लाख, दुमका में 34.23 लाख और पलामू में 29.04 लाख रुपये की जब्ती हुई है।
नकद ले जाने की सीमा
उन्होंने यह स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति 50 हजार रुपये तक की नकद राशि लेकर चल सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 50 हजार से 10 लाख रुपये तक की नकद राशि लेकर चल रहा है, तो उसे संबंधित डीडीसी की कमेटी के पास जांच के लिए पेश किया जाएगा। अगर राशि चुनावी कार्य या किसी आपराधिक गतिविधि से जुड़ी हुई पाई गई, तो उसे जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि राशि वैध मानी गई, तो उसे वापस कर दिया जाएगा।
10 लाख से अधिक की राशि की स्थिति
10 लाख रुपये से अधिक की नकदी जब्ती के मामलों की जांच आयकर विभाग करेगा। यदि किसी को बैंक में राशि जमा करनी है, तो उसे डीडीसी की पूर्वानुमति लेनी होगी।