रांची। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जहां राहत मिल गय, वहीं हेमंत सोरेन को एक बार फिर उच्चतम न्यायालय से मायुष होना पड़ा है। हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी करने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हेमंत सोरेन की याचिका खारिज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रिहाई पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी को चुनौती वाली याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है।
बता दें कि हेमंत सोरेन ने 29 फरवरी को बहस पूरी होने के बावजूद फैसला सुनाने में हाईकोर्ट की देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत पर अगले सप्ताह बहस करें ।हेमंत सोरेन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को निरर्थक बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने 3 मई को फैसला सुनाते हुए ED की गिरफ्तारी को दी गई चुनौती वाली याचिका खारिज कर दी थी ।
इसके बाद सोरेन ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एक नई विशेष अनुमति याचिका दायर की। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा, हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद से याचिका निरर्थक हो गई। सोरेन की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पीठ से याचिका को मानने का अनुरोध करते हुए कहा कि ED नई याचिका में अपनी प्रतिक्रिया के लिए और समय मांगेगा, जिससे और देरी होगी। जिस पर खंडपीठ ने कहा कि सभी दलीलों को नयी याचिका माना जा सकता है।