झारखंड : सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना झारखण्ड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य राज्य की बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत, कक्षा 8 से 12 तक की छात्राओं को कुल ₹20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वहीं 18-19 वर्ष की आयु होने पर छात्राओं को एकमुश्त ₹ 20,000 दी जाती है। इस योजना के तहत कुल ₹ 40,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
इस योजना के तहत राज्य की बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद की जाती है। इससे बाल विवाह प्रथा पर रोक लगाने में अहम भूमिका निभाती है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। योजना के अंतर्गत ड्रॉप आउट किशोरियों को स्कूल /कॉलेज से जोड़ने की भी विशेष पहल की जाती है।
योजना की पात्रता
• माता/पिता आयकर दाता नहीं हो।
• बालिका का जन्म प्रमाण पत्र हो, जिसकी छायाप्रति संगलन करना अनिवार्य होगा
• बालिका एवं उनके माता का आधार प्रमाण-पत्र उपलब्ध हो, जिसकी छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा
• बालिका का बैंक / पोस्ट ऑफिस में खाता हो, जिसकी छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा
• माता/पिता केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित या सेवानिवृत्त नहीं होने चाहिए।
• 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लाभार्थी का नाम उस कैलेण्डर वर्ष के 01 जनवरी अथवा उसके पश्चात् पुनरीक्षित झारखण्ड राज्य की मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए।
यह मिलेगा लाभ
• कक्षा 8वीं में ₹2,500
• कक्षा 9वीं में ₹2,500
• कक्षा 10वीं में ₹5,000
• कक्षा 11वीं में ₹5,000
• कक्षा 12वीं में ₹5,000
•18-19 वर्ष की आयु की किशोरी को एकमुश्त ₹20,000
अनुदान
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
• क्षेत्र अन्तर्गत सीधे अथवा आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में आवश्यक प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र समर्पित करना होगा। प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा
• प्रारंभ में इस योजना के तहत पूरी प्रक्रिया मैनुअली की जायेगी तथा कालान्तर में पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन सम्पन्न कराई जायेगी
योजना का कार्यान्वयन
बाल विकास परियोजना के संबंधित महिला पर्यवेक्षिका द्वारा लाभार्थी का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। योग्य पाये जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा लाभार्थियों का आवेदन अपनी अनुशंसा के साथ संबंधित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की समीक्षा के पश्चात स्वीकृति प्रदान की जाएगी। स्वीकृति मिलने पर लाभुक के बैंक खाते में राशि ABPS/NEFT / RTGS / PFMS के माध्यम से भुगतान की जाएगी।
योजना के लाभार्थी
सरकारी तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और Right To Education (RTE) के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली सभी किशोरियां योजना के लाभार्थी होंगी।
नोट- 24 नवम्बर से 26 दिसम्बर तक ‘आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत आयोजित किये जा रहे सभी पंचायत स्तरीय शिविर में भी सावित्री बाई फुले समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।