नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से बेल मिली थी। इसके बाद उनके बाहर निकालने की खुशी की खबर से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे। इसी बीच उनकी जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय में दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत को चुनौती दे डाली थी।जिसके बाद फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत के फैसले पर तत्काल रोक लगा दी है।CM अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं निकल पायेंगे। उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा।
बता दें कि दिल्ली शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीते कल यानी 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। ED ने इसका विरोध करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की वेकेशनल बेंच में याचिका दायर की है। ED की ओर से ASG एसवी राजू, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी दलीलें रख रहे हैं। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच सुनवाई कर रही है।
ED के वकील एसवी राजू ने कहा कि हमें दलीलें रखने का मौका नहीं मिला। इस पर CM केजरीवाल के वकील बोले- आपने कल 7 घंटे अपनी बातें रखीं। शालीनता से कुछ बातें स्वीकार करनी चाहिए। वहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि ED की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा। यानी हाई कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे।