नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मेडिकल दाखिले में डोमिसाइल आधारित आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है. जस्टिस ह्रषिकेश राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मेडिकल दाखिले में डोमिसाइल आधारित आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
कोर्ट ने कहा कि हम सभी भारत के निवासी हैं. यहां राज्य या प्रांतीय डोमिसाइल जैसा कुछ नहीं है. केवल एक डोमिसाइल है कि हम सभी भारत के निवासी हैं. हम देश में कहीं भी रहने और कहीं भी व्यापार और पेशा करने का अधिकार है. भारत का संविधान हमें पूरे देश में शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला देने का अधिकार भी देता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी विशेष राज्य में रहने वाले छात्रों के लिए एमबीबीएस कोर्स में एक निश्चित डिग्री तक आरक्षण की अनुमति हो सकती है लेकिन पीजी मेडिकल कोर्सेस में यह पूरे तरीके से अस्वीकार्य है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पीजी मेडिकल में दाखिले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई के बाद ये फैसला दिया है।