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DHANBAD : बाघमारा विधायक का ढुलू महतो को एक बार फिर जेल यात्रा करनी पड़ेगी। वारंटी राजेश गुप्ता को 9 अक्टूबर 19 को विधायक ढुलू महतो सहित अन्य पांच लोगों ने पुलिस हिरासत से छुड़ा कर ले जाने का मामला ढुलू के गले की फांस बन गई है। इस मामलें में धनबाद कोर्ट ने ढुलू सहित उनके पांच समर्थकों को डेढ़ साल की सजा सुनायी थी। जिसे विधायक ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने उसे खारिज कर सजा बरकरार रखने का आदेश दिया है। वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने के मामले के नामजद आरोपी बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो, राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता,गंगा प्रसाद गुप्ता, रामेश्वर महतोको अदालत से बड़ा झटका लगा। धनबाद एमपी एमएलए के मुकदमे के सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने पांचों की अपील खारिज कर दी। अदालत ने निचले अदालत द्वारा दिए गए सजा को बहाल रखने का आदेश दिया है। कानून के जानकारों की माने तो अब विधायक ढुलू महतों को हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देनी होगी इसके लिए उन्हें पहले जेल जाना पड़ेगा।
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