रांची । पलामू में पंडित धीरेंद्र शास्त्री के 10 से 15 फरवरी के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में हनुमंत कथा आयोजन समिति की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पलामू डीसी को निर्देश दिया है कि हनुमंत कथा आयोजन समिति के आवेदन को 2 सप्ताह में निष्पादित करें।
ऐसा नहीं हुआ तो पलामू डीसी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि हनुमंत कथा आयोजन समिति को देनी होगी। कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करना लोगों का मौलिक अधिकार है, इसलिए पलामू डीसी 2 सप्ताह में आवेदन पर निर्णय ले और मामले को निष्पादित करें। मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी।