रांची : आयकर रिटर्न नहीं भरने से जुड़े एक मामले में आरोपित पश्चिम सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने सीजेएम सह आर्थिक अपराध के विशेष न्यायाधीश केके मिश्रा की अदालत में बुधवार को हाजिरी लगाई। कोर्ट ने अगली सुनवाई में अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है।
बीते दिनों गीता कोड़ा ने इस मामले में सरेंडर किया था, जिसके बाद सीजेएम कोर्ट ने 10 हजार के दो निजी मुचलके पर उन्हें जमानत प्रदान की थी दी। इससे पहले इस मामले में 19 जनवरी को कॉमर्शियल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमसी झा की कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की थी। गीता कोड़ा की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने पक्ष रखा।
आयकर विभाग की ओर से आर्थिक अपराध के तहत गीता कोड़ा के खिलाफ 2009 -10 में आयकर रिटर्न नहीं भरने को लेकर और उसका सही जानकारी नहीं देने के आरोप में चार जनवरी 2012 में अदालत में केस दर्ज किया गया है। इसी मामले में गीता कोड़ा ने 20 दिसंबर को राहत के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।
उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग की ओर से केस दर्ज होने के बाद गीता कोड़ा ने झारखंड हाई कोर्ट गई थी, जहां लगभग पांच साल तक स्टे रहने के कारण सुनवाई प्रभावित रही। स्टे खत्म होने के बाद गिरफ्तारी को देखते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।