जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त/ गैर सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं सभी निजी विद्यालय को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के दिये निर्देश।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी आदेश के आलोक में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा अत्यधिक गर्मी पड़ने एवं लू के कारण छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिला में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं सभी निजी विद्यालयों में कक्षा KG से कक्षा 08 तक की कक्षाएँ अगले आदेश तक के लिए स्थगित रखने का निर्देश दिया गया है। सभी प्रकार के आवासीय विद्यालय पूर्व की भाँति यथावत् संचालित रहेंगे। कक्षा 09 से ऊपर की कक्षाएँ सुबह 7.00 बजे से 11.30 बजे तक संचालित की जाएगी। इस अवधि में प्रार्थना सभा या खेलकूद एवं अन्य Outdoor गतिविधियाँ संचालित नहीं की जाएगी।
सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा एवं शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों को देय ग्रीष्मावकाश हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा। यह आदेश दिनांक 30.04.2024 के प्रभाव से अगले आदेश तक लागू रहेगा।