Jharkhand Highcourt News: झारखंड हाईकोर्ट से जदयू विधायक सरयू राय को फौरी राहत मिल गयी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव की तरफ से दर्ज कराए गए मामले में उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ये राहत 10 जनवरी तक बरकरार रहेगी। इधर अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए दोबारा समय दिया है।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई। सरयू राय की ओर से इस मामले में अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं। गौरतलब है कि चुनाव के दौरान पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को बढ़ाए जाने से सरयू राय को बड़ी राहत मिली है।
सरयू राय के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला
सरयू राय के खिलाफ गंभीर आरोप लगे थे। कोरोना काल में प्रोत्साहन राशि के दस्तावेंज, अभिलेखों को सार्वजनिक कर सरकार की छवि धूमिल करने का आरोप है। इस मामले में विधायक सहित अन्य अज्ञातों के खिलाफ रांची के डोरंडा थाने मे शिकायत दर्ज करवाई गई थी।विधायक सरयू राय के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया था बता दें यह प्राथमिकी कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के आवेदन पर की गई है.।दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि पिछले वर्ष डोरंडा थाने में विभाग की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में छेड़छाड़ हुई थी।