कटिहार : पत्नी और दो नाबालिग बच्चों को जिंदा जलाकर मारने के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कटिहार न्यायालय ने दोषी पति को सजा ए मौत मुकर्रर की है, जबकि आरोपी सास को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 50,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है. बहरहाल पति और सास को जेल भेज दिया गया है.
साल 2021 का है मामला : बता दें कि ये पूरा मामला कटिहार के प्राणपुर थाना क्षेत्र ( Pranpur Police Station ) के रोशना इलाके का है. 25 मार्च 2021 की सुबह आठ बजे पीड़िता रीना खातून और उसके दो मासूम बच्चों की घर में जिंदा जलकर मौत हो गई थी. इस घटना का आरोप पीड़िता के पति मोहम्मद ताहिर और उसकी सास हदीशन खातून पर लगा है.
मृतका के भाई ने दर्ज कराया था केस : मृतका के भाई मोहम्मद अब्दुल मतीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि उसकी बहन रीना खातून का निकाह दस वर्ष पूर्व संपन्न हुआ था. उसके दो छोटे-छोटे बच्चे भी थे.
ससुराल वाले दहेज की कर रहे थे मांग : विवाह के बाद आरोपी पति और उसकी मां हदीशन खातून दहेज में दो लाख रुपए और अन्य सामानों की मांग करते आ रहे थे, जिसे लेकर अक्सर वो मृतका के साथ मारपीट करते थे.
कमरे में बंदकर जिंदा जला दिया था : मृतका का भाई ने आरोप लगाया था कि पति, सास सहित अन्य लोगों ने मिलकर मां और दो बच्चों को कमरे में बंद कर जिंदा जला दिया था. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी. कोर्ट में सुनाई के दौरान आरोपी दोषी पाया गया.
”मामले की सुनवाई प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी के न्यायालय में हुई. इसी बीच आरोपी पति को मौत की सजा दी गई है, जबकि आरोपी सास को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा पचास हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है”. शंभु प्रसाद, जिला लोक अभियोजक