मुंबई : युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का गुरुवार को आधिकारिक रूप से तलाक हो गया. चहल बांद्रा फैमिली कोर्ट में सबसे पहले पहुंचे, लेकिन जब वर्मा नहीं पहुंचीं, तो उन्होंने कुछ देर इंतजार किया और आखिरकार सुबह 11 बजे के बाद धनश्री भी पहुंच गईं. दोनों मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए और उन्हें तलाक दे दिया गया. वकील ने कहा, “तलाक हो गया है, शादी टूट गई है. भारतीय टीम के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा तलाक को लेकर आज (20 मार्च) आज बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचे थे. इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट को आदेश दिया था कि वो चहल और उनकी अलग रह रही पत्नी धनश्री द्वारा शुरू की गई आपसी तलाक की कार्यवाही पर गुरुवार तक फैसला करे।
धनश्री वर्मा इसी को लेकर आज (20 मार्च) दोपहर में मुंबई के बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचीं जहां मीडिया का भारी जमावड़ा देखने को मिला. धनश्री के कोर्ट पहुंचने के बाद चहल भी मुंबई के बांद्रा में मौजूद कोर्ट पहुंचे. चहल मास्क लगाकर और ब्लैकहुड पहनकर कोर्ट के परिसर में दाखिल हुए. इस दौरान ना तो चहल और ना ही धनश्री वर्मा ने मीडिया से कोई बातचीत की. वे दोनों सीधे कोर्ट परिसर में दाखिल हुए, दोनों के साथ उनके वकील भी नजर आए. चहल से मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया।
34 साल के युजवेंद्र चहल IPL 2025 सीजन में उतरने की तैयारी में हैं. वो इस बार पंजाब किंग्स (PBKS) की ओर से खेलेंगे. टूर्नामेंट का आगाज 22 मार्च को होगा. जबकि पंजाब टीम अपना पहला मैच 25 मार्च को गुजरात टाइटन्स के खिलाफ खेलेगी. बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की मालिकाना हक वाली पंजाब टीम ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में चहल को खरीदा था. फ्रेंचाइजी ने चहल को खरीदने के लिए 18 करोड़ रुपये की बड़ी बोली लगाई. चहल इससे पहले IPL में राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए भी खेल चुके हैं।
जस्टिस माधव जामदार की बेंच ने कहा कि चहल के वकील से बात हुई है. उन्होंने बताया है कि चहल 21 मार्च के बाद से कोर्ट में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो IPL में व्यस्त रहेंगे. यही कारण है कि फैमिली कोर्ट को निर्देशित किया है कि तलाक के इस मामले में 20 मार्च तक फैसला सुनाया जाए. चहल और धनश्री दोनों ने ही 5 फरवरी को ही फैमिली कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए याचिका दायर की थी. हालांकि फैमिली कोर्ट ने 6 महीने की कूलिंग ऑफ पीरियड को माफ करने से इनकार कर दिया था।
इसके बाद चहल और धनश्री दोनों ने ही फैमिली कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी. बता दें कि तलाक लेने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत धारा 13B के तहत 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड जरूरी होता है. यह समय इसलिए दिया जाता है, ताकी दोनों पति-पत्नी के बीच सहमति बन सके और वो तलाक ना लेकर साथ रहने का फैसला करें. उनके बीच फिर से मामला सुलझ जाए. जबकि जस्टिस जामदार ने इस बात पर विचार किया कि चहल और वर्मा ढाई साल से अलग रह रहे हैं और गुजारा भत्ता के भुगतान के संबंध में दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता के दौरान सहमति की शर्तों का अनुपालन किया गया है. इस विचार के बाद बेंच ने कूलिंग पीरियड को माफ कर दिया. फैमिली कोर्ट के मुताबिक, चहल द्वारा धनश्री को 4.75 करोड़ रुपये देने की बात कही थी. इसमें से वह अब तक 2.37 करोड़ रुपये दे चुके हैं।