जमशेदपुर : टाटा मोटर्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में कामर्शियल टैक्स विभाग, पाटलिपुत्र सर्किल, बिहार ने जुर्माना लगाया है। विभाग ने टैक्स नियमों का उल्लंघन करने के मामले में सीजीएसटी व एसजीएसटी एक्ट 2017 की धारा 73 (9) के तहत नोटिस भेजा है जिसमें कंपनी पर एक लाख 35 हजार 651 रुपये टैक्स, एक लाख 20 हजार 51 रुपये टैक्स पर ब्याज है।और 13 हजार 565 रुपये का पेनाल्टी सहित कुल दो लाख 69 हजार 358 रुपये जमा करने को कहा कंपनी प्रबंधन ने बाम्बे स्टाक एक्सचेंज को जानकारी दी है साथ ही अपने शेयरधारकों को बताया कि उक्त आदेश का कंपनी के परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आदेश का मूल्यांकन करते हुए मामले में अपील करने की तैयारी कर रही है।