नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्षीय कथित दुष्कर्म पीड़िता को 30 हफ्ते के गर्भ को गिराने की अनुमति दे दी. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्ति का इस्तेमाल कर यह आदेश दिया। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि गर्भ जारी रहने से नाबालिग के शारीरिक- मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।