जमशेदपुर | बिरसानगर जोन नंबर 1 बी निवासी अमित कुमार को जान से मारने की नियत से फायरिंग करने के आरोपी रुणु यादव उर्फ ओमकार यादव को अदालत ने गुरुवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई एडीजे-टू आभाष वर्मा की अदालत कर रहे थे। मामले में कुल आठ लोगों की गवाही हुई हैं। घटना 5 जून 2015 की शाम 7.15 बजे की है। अमित कुमार का कहना था कि बिरसानगर जोन 1 बी निवासी अमूल्य कर्मकार के दुकान में पिछले एक माह से वह मुंशी का काम कर रहा था। घटना के दिन शाम 7.15 बजे वह दुकान के पास खड़ा था, बिजली कटा हुआ था। दुकान में अस्थायी बिजली जल रहा था। तभी दो व्यक्ति हीरोहोंडा मोटरसाइकिल पर आया और दुकान के आगे जाकर रूका, जिसमें से एक मोटरसाइकिल से उतर कर उसके तरफ आने लगा। कुछ दूरी चल कर आया और उसे अपने पास गाली देते हुए बुलाया, उसने भी उस व्यक्ति को गाली देते हुए अपने पास बुलाया । इतने में उक्त व्यक्ति ने अपने हाथ में लिए पिस्तौल से उस पर फायरिंग किया। वह झुक कर जान बचाया। दोनों बाइक से भाग गए। फायरिंग करने वाले को रुणु यादव उर्फ ओमकार यादव और मोटरसाइकिल चलाने वाला को रोहित बौना के रूप में पहचान किया था। पुलिस ने रुणु यादव को उस केस में गिरफ्तार कर जेल भेजा था ।