जमशेदपुर : प्रथम श्रेणी न्यायलय 306 अरविंद कुमार ने गोलमुरी थाना कांड संख्या 2812/12 मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया. उक्त मामले के बचाव कर रहे अधिवक्ता हरेंद्र बहादुर सिंह और अमित तिवारी संयुक्त बहस करते हुए कहा कि वृद्ध महिला को बड़े वाहन ने अपने चपेट में ले लिया था और उस भीड़ में आक्रोशित लोगों ने वाहन को आग के हवाले कर दिया जिसमें थाना प्रभारी द्वारा आजसू नेता अप्पू तिवारी, भाजपा नेता सूर्यकांत झा, सत्येंद्र पासवान, संतोष तिवारी, विशु सिंह, वही महिला नेत्री में उषा सिंह, और झामुमो नेत्री सविता सिंह के साथ अज्ञात के खिलाफ सड़क जाम और पुलिस प्रशासन के कार्य में अवरुद्ध करने का मामला दर्ज कर न्यायलय में भेज दिया था. चुकी मामला 2012 का था और गवाहों का न्यायलय के समक्ष नहीं आने और साक्ष्य के अभाव में सभी को बाइज्जत बरी कर दिया।
सभी ने न्यायालय का आभार व्यक्त करते हुए प्रसन्नता जाहिर किया उक्त अवसर पर अप्पू तिवारी ने कहा कि जनहित के मुद्दे और जनसेवा के मामले में कदम नहीं रुकेगा और निरंतर आगे बढ़ेगा फैसला जनहित में है चुकी किसी मृतक के न्याय हेतु शांति पूर्ण तरीके से वार्ता की जा रही थी और उपद्रवियों द्वारा वाहन को क्षतिग्रस्त कर सामाजिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर आरोपी बना दिया गया था लेकिन न्यायलय पर सभी को विश्वास था और न्यायलय ने फैसला सुनाया इसके लिए न्यायलय को सभी लोगों ने अभिवादन कर अपना खुशी जाहिर किए. इस मामले की कानूनी लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता क्रमशः हरेंद्र बहादुर सिंह और अमित तिवारी ने निःशुल्क मुकदमा की पैरवी कर समाज में एक मिशाल पेश किया है।