Jamshedpur : मानगो के सहारा सिटी में नाबालिग से दुष्कर्म और देह व्यापार कराने के मामले में आरोपितों की ओर से दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने 12 जुलाई को सभी पक्षों की बहस और दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने 16 आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया है. सभी के खिलाफ अब ट्रायल चलेगा. हाईकोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक बरकरार रखा है. इस मामले में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता, तत्कालीन डीएसपी और थानेदार सहित 22 लोग आरोपित हैं. जमशेदपुर की निचली अदालत ने सभी को समन जारी किया था. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी.
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