जमशेदपुर : अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत वर्षो से सम्पूर्ण देश मे ग्राहक हित मे कार्य करती आ रही है,विगत दिनों 27/11/2023 को रात्रि लगभग 10 बजे गाड़ी संख्या 12102 से ग्राहक पंचायत के अधिकारी को नागपुर के लिए छोड़ने आये थे (सभी ने प्लेटफॉर्म टिकेट लिया था) तभी उच्चश्रेणी प्रतीक्षालय में मात्र लघुशंका के लिए गए तो (बैठकर ट्रैन का प्रतीक्षा नही करना था) हमसे 15 रुपये की अवैध वसूली की गई यह कहकर की आप उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय में प्रवेश किये है तो आपको यह शुल्क देना ही होगा, शुल्क लेकर यात्री को एक अवैध रसीद भी दिया गया जिसपर न तो GST न. अंकित था न ही ठेकेदार अथवा रेलवे से सम्बंधित कोई विषय था,उपरोक्त विषय की शिकायत 27/11/2023 को ही शिकायत पंजिका में कर दी गयी थी. रेलवे का एक ग्राहक होने के नाते व अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत से उपरोक्त विषय में जानना चाहती है कि-
1) क्या यह अवैध वसूली स्वयं रेलवे के द्वारा किया जा रहा था या रेलवे के किसी ठेकेदार द्वारा,यदि ठेकेदार द्वारा किया जा रहा था तो ,समझौता ज्ञापन दस्तावेज(M.O.U) का प्रति सार्वजनिक किया जाए
2) यदि आपके द्वारा यात्रियों से कोई वैध वसूली की जा रही है तो प्रदत्त रशिद पर gst न. व रेलवे अथवा ठेकेदार से संबंधित कोई जानकारी क्यों नही है।
3) दिनांक 27/11/2023 को ही शिकायत दर्ज करा दी गयी थी ,तो अबतक आपके द्वारा उपरोक्त विषय पर क्या कार्यवाही की गई है. इस अवैध वसूली से निश्चित रूप से भारतीय रेलवे की बदनामी हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है? अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त विषय का समाधान शीघ्र करें एवं क्या कार्यवाही किये इसकी जानकारी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत को अवगत कराएं
प्रतिनिधि मंडल :
1.) अधिवक्ता रविप्रकाश सिंह
(प्रान्त विधि प्रमुख,अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत) (9006849997)
2) रोशन साह
3) शम्भू जैसवाल
4) अंकेश भुइँया
5) वेंकेटेश मुदलियार
6) रुनु यादव