जमशेदपुर : केबल कंपनी की जमीन को लेकर बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था केबल कंपनी की संपत्तियों पर मालिकाना हक का दावा करते हुए किसी भी प्रकार का लेन–देन या सौदा करती है, तो उसे पूरी तरह शून्य माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति या संस्था पर सिविल के साथ-साथ आपराधिक (क्रिमिनल) मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।
गौरतलब है कि इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड बीते कई वर्षों से इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) 2016 के तहत कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) से गुजर रही थी। इस मामले में एनसीएलटी कोलकाता ने सुनवाई के बाद 3 दिसंबर 2025 को बड़ा आदेश पारित किया।
आदेश के तहत वेदांता लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत रेजोल्यूशन प्लान को अंतिम मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही इंकैब की संपत्तियों से जुड़े सभी अधिकार, स्वामित्व और हित अब वेदांता लिमिटेड के पास चले गए हैं। वेदांता को 90 दिनों के भीतर अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
