JAMSHEDPUR : जमशेदपुर के बिल्डर रामसकल यादव हत्याकांड मामले में सोमवार को कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा ने मामले में दोषी विकास तपाड़िया, नितेश तिवारी, अविनाश कुमार और पंकज शर्मा को सजा सुनाई. इसके अलावा कोर्ट ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने इसके अलावा विक्की तपाड़िया को साक्ष्य छुपाने के मामले में तीन साल और अन्य दोषियों को आर्म्स एक्ट के मामले में पांच साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है. हालांकि सभी सजा एक साथ चलेगी. इसके पूर्व कोर्ट ने 21 फरवरी को सभी दोषी करार दिया था. मामले में दोषी मुनमुन सिंह अब तक फरार है. अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंकर सिंह, हेमंत सेकरीवाल और एपीपी राजीव कुमार ने बहस की।
यह था पूरा मामला…..
1 अगस्त 2015 को बागबेड़ा कॉलोनी निवासी बिल्डर रामसकल यादव की हत्या जुबिली पार्क परिसर में उस समय कर दी गई थी जब वे मार्निंग वॉक कर रहे थे. हत्या की प्राथमिकी रामसकल यादव की पत्नी रंजू देवी की शिकायत पर दर्ज की गई थी. इसमें तपाड़िया कंस्ट्रक्शन के विक्की तपाड़िया, संदीप तपाड़िया और मुन्ना तपाड़िया समेत अज्ञात को आरोपी बनाया गया था. पुलिस ने मुन्ना तपाड़िया को छोड़ बाकी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. हत्याकांड के मुख्य आरोपी उपेंद्र सिंह की हत्या 30 नवंबर 2016 को अदालत परिसर के बार भवन में गोली मारकर कर दी गई थी।