जमशेदपुर : बहुचर्चित अमित राय हत्याकांड में झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए गैंगस्टर सुधीर दुबे, कन्हैया सिंह समेत अन्य सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को खारिज करते हुए सभी को बरी कर दिया है। यह मामला 6 दिसंबर 2016 का है, जब सोनारी के शिवगंगा अपार्टमेंट के पास अमित राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता नागेंद्र राय ने सोनारी थाना में गैंगस्टर अखिलेश सिंह, हरीश सिंह, कन्हैया सिंह, सुधीर दुबे समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
पुलिस जांच में सामने आया था कि अमित राय पहले अखिलेश सिंह गिरोह से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में दोनों के बीच विवाद हो गया और वह अखिलेश के विरोधी उपेंद्र सिंह के साथ हो गया। पुलिस के साथ मिलकर अमित राय अखिलेश को गिरफ्तार कराने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के अनुसार, हत्या की घटना को कन्हैया सिंह, सुधीर दुबे, मोहन यादव, संजीव गोराई, अजय मंडल और संजय सोना ने अंजाम दिया था, जबकि साजिश अखिलेश सिंह, हरीश सिंह और जसबीर सिंह द्वारा रची गई थी।
30 जुलाई 2018 को जमशेदपुर कोर्ट की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभा की अदालत ने सुधीर दुबे, कन्हैया सिंह, मोहन यादव और संजीव गोराई को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जबकि अजय मंडल और संजय सोना को बरी कर दिया गया था। बाद में अखिलेश सिंह, हरीश सिंह और जसबीर सिंह को भी साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया था। सुधीर दुबे और कन्हैया सिंह अपील पर जमानत पर थे, जबकि मोहन यादव और संजीव गोराई अब भी जेल में बंद थे। अब झारखंड हाईकोर्ट ने सबूतों की कमी को आधार बनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले से हत्याकांड के सभी अभियुक्तों को राहत मिली है।
