जमशेदपुर : जमशेदपुर के कदमा शास्त्री नगर में हुई हिंसा के मामले में भाजपा नेता अभय सिंह समेत 14 आरोपियों को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी. हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस सुभाष चंद्र की खंडपीठ ने भाजपा नेता अभय सिंह और अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला को सुरक्षित रख लिया था. 21 जुलाई को फैसले की तिथि तय की गई थी. शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में सारे आरोपियों को जमानत दे दी. इस मामले में सारे आरोपी जेल से बाहर आ।जाएंगे लेकिन अभय सिंह को अभी जेल में ही रहना होगा. अभय सिंह के खिलाफ हाई कोर्ट में सुनवाई के ठीक 1 दिन पहले जमशेदपुर के जुगसलाई पुलिस ने जुगसलाई में हुए हिंसा के एक मामले में उनको आरोपी बनाते हुए केस की फाइल कोर्ट को समर्पित की है. इसके बाद जमशेदपुर कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई और उनका प्रोडक्शन उस केस में करा दिया गया. अब अभय सिंह को अगर बाहर जेल से आना है तो जुगसलाई के कांड में भी जमानत लेना होगा।
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