जमशेदपुर : चांडिल की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिन्द्र नाथ सिन्हा की अदालत ने चुन्नु मांझी उर्फ पुतस मांझी को दोषी करार देते हुए फांसी और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। चुन्नु मांझी ने 23 फरवरी 2019 को एक परिवार के पांच सदस्यों की निर्मम हत्या की थी, जिसमें पति-पत्नी और उनके तीन बच्चे शामिल थे। अदालत ने इस अपराध को जघन्य और दुर्लभप्रकृति का माना।

चुन्नु मांझी ने कुल्हाड़ी से हमला कर पांच लोगों की हत्या की और घर एवं मोटरसाइकिल में आग लगा दी। धारा 302 भादवि में फांसी और 20,000 रुपये जुर्माना, धारा 427 भादवि में दो साल कैद की सजा सुनाई गई है। प्रभारी अपर लोक अभियोजक हर्ष वर्धन ने सजा के बिंदु पर बहस की और एफएसएल द्वारा साक्ष्य एकत्र किए गए थे। अभियोजन द्वारा कुल 11 गवाहों की गवाही कराई गई और कपाली ओपी द्वारा घटना में प्रयुक्त हथियार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।



