जमशेदपुर : जमशेदपुर के गोलमुरी के सन्नी सिंह हत्याकांड मामले में सुनवाई कर रहे प्रधान न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा-वन की अदालत ने शनिवार को मामले के तीन आरोपी राजीव लोहार, विशेश्वर लोहार एवं राजू लोहार को दोषी करार दिया हैं। अदालत ने सजा के बिंदू पर 2 दिसंबर को सुनवाई करेगी।इस मामले में सात लोगों की गवाही हुई हैं। घटना 28 फरवरी 2021 की 4 बजे शाम की हैं।
इस संबंध में मृतक की मां गुरदीप कौर ने गोलमुरी थाने में इन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार राजू लोहार की बेटी लक्ष्म लोहारशके साथ मृतक सन्नी सिंह का प्रेम संबंध था। इस बात को लेकर लक्ष्मी के भाई राजीव लोहार जीजा विशेश्वर लोहार एवं पिता राजू खुश नहीं थे। सन्नी को लक्ष्म के साथ मिलने -जुलने के लिए मना किया गया था।
लेकिन वह मिलता -जुलता था। इस बात को लेकर सन्नी की हत्या कर दी ओर शव को नीलडीह नाले में फेंक दिया गया था. मां गुरदीप का कहना था कि सन्नी घर से शाम चार बजे निकला था। रात 11 बजे गोलमुरी पुलिस घर पंहुच कर हत्या की जानकारी दी थी।