जमशेदपुर : जमशेदपुर जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीश-5-सह मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MVACT) ने आज मोटर वाहन दुर्घटना दावा मामले संख्या 109/2023 में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया।
इस मामले में याचिकाकर्ता पत्नी, पिता, और नाबालिक पुत्र ने अपने पिता रंजन कुमार सिंह की आकस्मिक मृत्यु के लिए माननीय न्यायलय ने ₹20,75,245 (बीस लाख पचहत्तर हजार दो सौ पैंतालीस) रुपये की राशी मृतक के आश्रितों को प्रदान की है। दुर्घटना 19 जनवरी 2023 को सिधगोड़ा के लिट्टी चौक पर हुई थी, जहां एक तेज गति और लापरवाह ढंग से चलाए जा रहे स्कूटर ने रंजन कुमार सिंह के स्कूटर को टक्कर मार दी। गंभीर चोटों के चलते उनकी 20 जनवरी 2023 को मृत्यु हो गई थी।
जिसके बाद याचिकाकर्ताओ ने अपने अधिवक्ता रविशंकर पाण्डेय के माध्यम से जिला न्यायलय में याचिका दायर की थी।
इस मामले में ससमय उचित फैसले के लिए न्यायलय का आभार जताते हुए अधिवक्ता रविशंकर पाण्डेय ने मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रविशंकर पाण्डेय ने कहा की, इस मामले में वर्ष 2023 में जिला न्यायलय में मुआवजे के लिए हमने याचिका दायर की थी और अब इस मामले में फैसला आ चूका है।
न्यायलय की संवेदनशीलता के लिए हम सब आभारी है, न्यायलय का यह फैसला मृतक के आश्रितों के मनोबल को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण आदेश और निष्कर्ष…
- मुआवजे की राशि: ₹20,75,245 (बीस लाख पचहत्तर हजार दो सौ पैंतालीस) का मुआवजा प्रदान किया गया।
- मुआवजा वितरण:
o 50% राशि रीमा देवी (पत्नी) को।
o 25% राशि राघव सिंह (पिता) को।
o 25% राशि वीर प्रताप सिंह (पुत्र) को। - ब्याज दर: 7.5% वार्षिक ब्याज के साथ मुआवजे की राशि 30 दिनों के भीतर ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भुगतान की जाएगी।
- बीमा कंपनी की जिम्मेदारी: चूंकि वाहन का बीमा ICICI लोम्बार्ड मोटर इंश्योरेंस के तहत था, इसलिए बीमा कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया गया.यह निर्णय दुर्घटनाओं में न्याय और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के महत्व को दर्शाता है।