जमशेदपुर : जिले के प्रतिष्ठित बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अभिषेक कुमार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक और मानहानिकारक पोस्ट किए जाने के मामले में उनके अधिवक्ता अंकज कुमार ने सागर तिवारी को कानूनी नोटिस भेजा है। डॉ. कुमार का क्लिनिक, डॉ. अभिषेक चाइल्ड केयर एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, प्लॉट संख्या 2960, कासीडीह बागान क्षेत्र, पी.ओ. एवं पी.एस.-साकची, जमशेदपुर में स्थित है।


नोटिस में बताया गया है कि सागर तिवारी ने अपनी आठ महीने की बेटी कृधा तिवारी को 29 जुलाई 2025 की रात 9.10 बजे गंभीर हालत में डॉ. कुमार के क्लिनिक में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान जब बच्ची की हालत सुधारने लगी, तब उन्होंने क्लिनिक में उत्पात मचाया और डॉ. कुमार को चिकित्सा सलाह के विरुद्ध अपनी बेटी को अस्पताल से छुट्टी देने के लिए मजबूर किया। 30 जुलाई को उन्होंने डॉ. कुमार को धमकाया, जबरन वसूली की मांग की और खुद को पत्रकार व राजनीतिक कार्यकर्ता बताते हुए सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम करने की धमकी दी।
अधिवक्ता ने आगे कहा कि 1 अगस्त 2025 को रात 11.32 बजे सागर तिवारी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर “एक मामला जमशेदपुर का भी” शीर्षक से पोस्ट किया, जिसमें डॉ. कुमार को गुंडा और दादा भाई कहा गया। इसके अलावा, उन्होंने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव आकर भी अपमानजनक बातें कीं, जिससे डॉ. कुमार की वर्षों से बनाई प्रतिष्ठा और सम्मान को गंभीर क्षति पहुंची।
नोटिस में चेतावनी दी गई है कि अगर सात दिन के भीतर सागर तिवारी द्वारा डॉ. कुमार से सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी गई, तो उनके खिलाफ नागरिक एवं आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। अधिवक्ता ने कहा कि डॉ. कुमार को उनके हक़ में प्रतिष्ठा की हानि और मानसिक कष्ट के लिए कुल 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का दावा है।
इस नोटिस की एक प्रति अधिवक्ता के पास भविष्य की कार्रवाई के लिए रखी गई है, जबकि दूसरी प्रति सागर तिवारी को भेजी गई है।
डॉ. कुमार के अधिवक्ता अंकज कुमार ने न्यायालय का पता और संपर्क विवरण भी नोटिस में साझा किया है।



