जमशेदपुर : पोक्सो विशेष कोर्ट (एडीजे-5 न्यायाधीश के चोपड़ा) ने गोलमुरी थाना अंतर्गत पोक्सो एक्ट के आरोपी लखीकांत सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अजय राठौर मौजूद थे. आरोपी छह माह से अधिक समय से घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद था. आरोपी लखीकांत सिंह पर रिश्तेदार के पांच वर्षीय बच्ची को गलत इरादे से छूने का आरोप था।घटना गत वर्ष 13 जून 2022 की है।
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