जमशेदपुर : प्रधान न्यायाधीश सह जिलाजज अरविंद कुमार पांडेय की अदालत ने एनडीपीएस के एक मामले में आरोपी आरजू रजक की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को मंजूरी दे दी। आरोपी आरजू रजक की ओर से अधिवक्ता रामचन्द्र कर, योगराज श्रीवास्तव एवं सरोज बोदरा ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा था। घटना 26 अक्टूबर 2024 की हैं। इस संबंध में कदमा थाना के इंस्पेक्टर संजय सुमन के बयान पर एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कराई गई थी। उन्होंने अपने प्राथमिकी में बताया था कि उन्हें सूचना मिली थी कि रामनगर गांधी बस्ती में रवि रजक अवैध रूप से गांजा का खरीद – बिक्री कर रहे हैं। सूचना पर एक पुलिस टीम गठित कर डीएसपी निरंजन तिवारी के साथ रवी रजक के घर पंहुची, मौके पर रवि रजक को गाजा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरजू और अन्य के खिलाफ आरोप था कि पुलिस को देख कर अपने पैकेट में गांजा लेकर भाग गया था। जबकि आरोपी रवि रजक की जमानत झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी।




















































