जमशेदपुर : जिला प्रशासभी स्कूलों एवं शिक्षण संस्थानों के आसपास सिगरेट विक्रेताओं को 100 गज के दायरे में किसी प्रकार की सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध लगाते हुए निर्देश जारी किया गया है. इस निर्देश के मुताबिक, स्कूलों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास की भूमि के 100 गज के भीतर सिगरेट या तंबाकू के उत्पादों की बिक्री करने पर पाबंदी लगाई गई है जिसे पालन करने हेतु धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है।
यह निर्देश स्कूलों के छात्रों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को मधुर बनाए रखने के लिए दिया गया है। ऐसा करने से स्कूली बच्चों को सिगरेट और तंबाकू के प्रभावों से बचाया जा सकेगा. यह निर्देश स्कूली बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण मानते हुए जारी किया गया है। नए नियमों का पालन करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने सभी संबंधित स्थानों को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह निषेधाज्ञा अगले 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा।
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