जमशेदपुर : बीते 12 जून को साकची थाना के समक्ष जन सुविधा मंच के बैनर तले किए गए शांतिपूर्ण आक्रोश प्रदर्शन को लेकर दर्ज एफआईआर की सुनवाई करते हुए एडीजे-5 मंजू कुमारी के कोर्ट ने मंगलवार को साकची थाना घेराव करने में सभी 18 लोग क्रमांश अमित अग्रवाल, कंचन दत्ता, राहुल कुमार, सौरभ कर्मकार, अभिषेक श्रीवास्तव, शशांक शेखर, प्रकाश दुबे, पृत्वी पाल सिंह, संतोष कुमार सिंह, रितेश झा, सौरव कुमार, सुमित श्रीवास्तव, कौस्तव रॉय, नवजोत सिंह सोहेल, अमित सिंह, दिलीप पासवान, राकेश कुमार, आशीष अग्रवाल को अग्रिम जमानत प्रदान की. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश झा ने भाजपा नेता अमित अग्रवाल समेत 18 आरोपियों का पक्ष रखा।
बचाव पक्ष ने कोर्ट में तर्क दिया कि जब साकची क्षेत्र में अवैध धंधा के खिलाफ जन सुविधा मंच के सदस्य साकची थाना के बाहर ही पहुंचे थे, तब सरकारी काम कैसे बाधा हुआ. मालूम हो कि गत 12 जून को जन सुविधा मंच ने साकची क्षेत्र में अवैध धंधों के खिलाफ थाना का घेराव किया. घटना के बाद साकची थाना प्रभारी आनंद मिश्रा ने भाजपा नेता अमित अग्रवाल, राकेश सिंह समेत कई पर केस दर्ज किया था।
न्याय की जीत, जनहित मे संघर्ष जारी रहेगा : अमित अग्रवाल
जन सुविधा मंच के अमित अग्रवाल ने कहा की विगत दिनों जन सुविधा मंच के बैनर तले साकची थाना क्षेत्र में बढ़ते अनैतिक कार्य, अवैध कारोबार, अतिक्रमण, नशाखोरी, चोरी, छिनतई, आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध में साकची थाना में जोरदार जनविरोध प्रदर्शन किया गया था।
थाना प्रभारी दुर्भावना से ग्रसित होकर जनआंदोलन में शामिल कई लोगो पर केस दायर किया। उन्होंने कहा की प्राथमिकी का कोई आधार ही नही है, प्रदर्शन के दौरान मंच के कार्यकर्ता थाना के अंदर नही गए, बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, एक लाठी तक नही थी, न सड़क जाम हुआ, सदस्य हाथों में तिरंगा झंडा लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने जन सुविधा मंच के सदस्यों पर दर्ज मामला कानून की आड़ में लोकतंत्र की गला घोंटने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा की न्यायालय पर मंच को पूरा विश्वास है और सत्य की जीत होगी।
