रांची : रांची सेंट्रल जेल में बंद रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को आज झारखंड हाई कोर्ट से बेल मिल गयी। निलंबित IAS छवि रंजन को यह राहत चेशायर रोड जमीन घोटाला मामले में दी गयी है। मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आर मुखोपाध्याय की कोर्ट में हुई। ED और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आज यह फैसला सुनाया गया है। छवि रंजन की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अभिषेक चौधरी और अभिषेक सिंह ने बहस की। यहां याद दिला दें कि छवि रंजन, अमित कुमार अग्रवाल और प्रेम प्रकाश सहित 10 लोगों के खिलाफ ED ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। बीते साल की 14 अप्रैल को ED ने सात लोगों को गिरफ्तार किया था, वहीं छवि रंजन को बीते साल 4 मई को अरेस्ट किया गया था।
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