शहर के सात इलाकों में 60 दिनों के लिए धारा 144 लागू करने का फैसला जिला प्रशासन ने किया है। यह तत्काल प्रभाव से 8अगस्त तक लागू रहेगी।
RANCHI : झारखंड की राजधानी रांची शहर के सात इलाकों में 60 दिनों के लिए धारा 144 लागू करने का फैसला जिला प्रशासन ने किया है।
यह तत्काल प्रभाव से 8अगस्त तक लागू रहेगी। इस संबंध में सदर SDM उत्कर्ष कुमार ने आदेश जारी कर दिया है।
आदेश में कहा गया है कि कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों की ओर से जुलूस, धरना प्रदर्शन करने की सूचना प्रशासन को मिली है।
हाल के दिनों में ऐसे कार्यक्रम जाकिर हुसैन पार्क के बदले राजभवन, कांके रोड स्थित CM आवास के पास भी किए गए हैं।
इससे सरकारी काम में बाधा होती है और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसे देखते हुए धारा 144 लागू की गयी है।
इन इलाकों में दो माह की निषेधाज्ञा
● मोरहाबादी स्थित CM आवास के100 मीटर को दायरे में।
● पुराने CM आवास मोरहाबादी की चारदीवारी से 100 मीटर के दायरे में।
● राजभवन की चहारदीवारी से 100 मीटर की दायरे में।
● झारखंड हाईकोर्ट के 100 मीटर के दायरे में।
● नेपाल हाउस डोरंडा के 100 मीटर के दायरे में।
● प्रोजेक्ट भवन एचईसी धुर्वा के 200 मीटर के दायरे में।
● नए विधानसभा की चहारदीवारी के 500 मीटर के दायरे में।