रायपुर। मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी ट्रक, बस और ऑटो चालक हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं बीते दो दिनों से पेट्रोल-डीजल टैंकर के ड्राइवर हड़ताल पर है। इस वजह से पूरे प्रदेश में निजी पेट्रोल पंप लगभग सूख चुके हैं। पेट्रोल पंप से लोग वापस लौट रहे हैं। जिन्हें पहले हड़ताल की जानकारी हो गई, वे जरूरत से ज्यादा पेट्रोल डलवा लिए है। जानकारी के अनुसार, रायपुर में केवल पुलिस के आस्था पंप में ही पेट्रोल उपलब्ध है। जहां वाहन चालकों की लंबी कतारे देखी गई।
ड्राइवरों के हड़ताल के चलते रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, भानुप्रतापपुर, महासमुंद व सरगुजा सहित अन्य जिलों में बसों के पहिये थम गए। जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं हाइवे पर ट्रक खड़ा कर चक्काजाम कर दिया। सड़क पर टायर चलाकर विरोध जताया। सरकार से कानून वापस लेने की मांग की गई।
छत्तीसगढ़ में ट्रक चालक मंगलवार को भी हड़ताल जारी रखेंगे। इस हड़ताल के चलते सब्जी व दूध की सप्लाई पर असर पड़ेगा। सब्जी महंगी हो जाएगी। वहीं पेट्रोल पंपों पर तो इसका असर देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में दो लाख ट्रक चलते हैं। जिसमें 5 लाख ड्राइवर व हेल्पर काम करते हैं। वहीं अन्य कर्मचारी भी काम करते हैं। विरोध प्रदर्शन से रोजगार पर भी असर पड़ेगा।
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रायपुर के #Petrol पंपों में ये लंबी क़तारे देखी जा रही है, लोगों को डर है कि पेट्रोल-डीजल नहीं मिला तो कैसे काम चलेगा।
जबकि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग का स्पष्ट आदेश है कि ये अति आवश्यक वस्तु में आता है अगर सप्लाई रुकी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।#TransportStrike pic.twitter.com/OfmNwP5uLx— Anshuman Sharma (@anshuman_sunona) January 1, 2024
1. अगर कोई आरोपी ड्राइवर मौत का कारण बनता है तो वह गैर इरादतन हत्या नहीं है, उसे अधिकतम 5 साल की जेल की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
2. कोई ड्राइवर लापरवाही या असावधानी से गाड़ी चलाकर किसी की मौत का कारण बनता है और भाग जाता है, साथ ही घटना के बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट नहीं करता है, तो उसे जुर्माना के साथ-साथ 10 साल तक की जेल का सामना करना पड़ेगा। मौजूदा कानून के अनुसार हिट-एंड-रन मामलों के आरोपियों पर धारा 304 ए के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें अधिकतम 2 साल की जेल की सजा होती है।