जमशेदपुर। शहर में नाबालिगों के वाहन चलाने को लेकर सख्ती की खबर सामने आ रही है। सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नाबालिगों द्वारा दोपहिया या अन्य वाहन चलाने के मामले में अभिभावकों पर भारी जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान चर्चा में है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके अभिभावक या वाहन के मालिक को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए ₹25,000 तक का जुर्माना और वाहन के पंजीकरण से संबंधित कार्रवाई का प्रावधान है।

अभिभावक बरतें सावधानी
नाबालिग बच्चों को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने देना उनके साथ-साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। अभिभावकों से अपील है कि वे बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें और निर्धारित उम्र से पहले वाहन चलाने की अनुमति न दें।
क्या है कानूनी प्रावधान?
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A के तहत नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन के मालिक या अभिभावक को दोषी ठहराए जाने की स्थिति में तीन साल तक की कैद और ₹25,000 का जुर्माना हो सकता है। हालांकि, कानून में निर्धारित अपवाद और बचाव के प्रावधान भी लागू हो सकते हैं।
