रांची । राजधानी रांची में नियमों की अनदेखी कर कोचिंग संस्थान, हॉस्टल और लॉज संचालित करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। निगम ने सात संस्थानों को 24 घंटे के भीतर जरूरी वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का अल्टीमेटम दिया है। निर्धारित समय में आवश्यक दस्तावेज नहीं देने पर संबंधित भवनों को सील करने की कार्रवाई की जा सकती है।
भवन के उपयोग और सुरक्षा मानकों पर सख्ती
नगर निगम की ओर से जारी नोटिस में संस्थान संचालकों को भवन के स्वीकृत उपयोग, लाइसेंस, पंजीकरण और सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। कार्रवाई का मुख्य फोकस उन संस्थानों पर है, जहां आवासीय भवनों का इस्तेमाल स्वीकृत उपयोग से अलग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है या आवश्यक अनुमतियों के बिना संस्थान संचालित हो रहे हैं।
निगम के अनुसार, संस्थान चलाने के लिए केवल भवन या परिसर का होना पर्याप्त नहीं है। संचालकों को ट्रेड लाइसेंस, हॉस्टल पंजीकरण, वाणिज्यिक होल्डिंग, अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र (फायर एनओसी), स्वीकृत भवन प्लान और अन्य जरूरी वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। भवन का उपयोग भी स्वीकृत नक्शे और निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
पहले भी जारी किए गए थे नोटिस
नगर निगम के मुताबिक, संबंधित संस्थानों को पहले भी नोटिस और अंतिम स्मार नोटिस जारी कर जरूरी दस्तावेज जमा करने तथा नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद अनुपालन नहीं होने और कुछ संस्थानों के जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने के बाद अब सीलिंग समेत अन्य वैधानिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। यह कार्रवाई झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के प्रावधानों के तहत की जा रही है।
इन संस्थानों को पहले मिला था अंतिम स्मार नोटिस
नगर निगम की ओर से पहले अंतिम स्मार नोटिस पाने वाले नौ संस्थानों में शामिल हैं:
- आरसी फिजिकल एकेडमी, हटमा
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लक्ष्य डिफेंस एकेडमी, बिरसा कॉलोनी, मोरहाबादी
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प्रकाश करियर फाउंडेशन, ले डिजायर कॉम्प्लेक्स, सर्कुलर रोड
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आरसी डिफेंस एकेडमी, लालपुर
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योद्धा डिफेंस एकेडमी, ईस्ट जेल रोड, थड़पखना
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श्योर सक्सेस सेंटर, लालपुर
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किरण एकेडमी, ईस्ट जेल रोड
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कमांडो फिजिकल एकेडमी, हटमा
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आरसी फिजिकल एकेडमी, बिरसा नगर, सरना टोली
नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत भवन प्लान के विपरीत निर्माण या उपयोग तथा आवश्यक अनुमतियों के बिना संस्थान संचालित करने के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नोटिस की समय-सीमा का पालन नहीं करने वाले संचालकों के खिलाफ भवन सील करने समेत अन्य कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। अब संचालकों के पास जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे का समय है। इसके बाद नगर निगम की अगली कार्रवाई पर नजर रहेगी।


