जमशेदपुर : राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा प्रोत्साहन राशि में गड़बड़ी करने के लगे आरोप को लेकर विधायक सरयू राय पर दायर मानहानि मामले मे उनको कोर्ट में पेश होने को कहा है. इसको लेकर जमानतीय वारंट जारी किया गया है. इसको लेकर विधायक सरयू राय को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है. गौरतलब है कि कोरोना प्रोत्साहन राशि के समय विधायक सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता के ऊपर गलत तरीके से प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप लगाया था जिसे लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था. उसी को लेकर पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज ऋषि कुमार ने विधायक सरयू राय को पेश होने को कहा है. मालूम हो कि मंत्री बन्ना गुप्ता ने चाईबासा के एमपी-एमएलए न्यायालय में अपने वकील द्वारा सरयू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
इसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि विधायक सरयू राय द्वारा मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ राजनीतिक षडयंत्र के तहत सोशल मीडिया एवं विभिन्न अखबारों के जरिये उनके खिलाफ गलत जानकारी एवं झूठे तथ्य प्रसारित किये गये जिसमें बताया गया कि मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वयं एवं अपने लोगों को गलत तरिके से कोरोना प्रोत्साहन राशि दिलाया है जबकि स्वास्थ्य विभाग ने भी स्पष्ट किया था कि स्वास्थ्य सचिव समेत सभी लोगों को नियम के अनुसार ही प्रोत्साहन राशि वितरित करने की अनुशंसा की थी जिसमें बाद में मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वयं पहल करते हुए प्रोत्साहन राशि के निर्णय को अस्वीकार करते हुए वापस करने का निर्देश विभाग को दिया था. इसके बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सरयू राय को कानूनी नोटिस भी संप्रेषित किया था. इसका सरयू राय ने कोई जवाब।देना भी उचित नहीं समझा था, इसी क्रम में कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण इसमें पेशी के लिए वारंट जारी हुआ है. गौरतलब है कि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने भी ऑफिस ऑफ़ सीक्रेट के तहत मामला दर्ज कराया है जो प्रकियाधीन है।