JAMSHEDPUR : शहर के बहुचर्चित श्रीलेदर्स के मालिक आशीष डे की हत्या मामले में सुनवाई कर रहे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द कुमार सिन्हा की अदालतें मंगलवार को आरोपी कुख्यात अपराधी अखिलेश सिंह को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया। अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 16 लोगों की गवाही हुई हैं। बचाव पक्ष के अधिवक्ता विद्या सिंह ने बताया कि अखिलेश सिंह के खिलाफ हत्या में साजिश रचने का आरोप था लेकिन किसी भी गवाह ने अखिलेश के खिलाफ कोर्ट में कुछ नहीं बताया था। इस लिए हत्या में 120 बी उसके खिलाफ अदालत के समक्ष साबित नहीं हो पाया था।
घटना 2 नवंबर 2007 की हैं
उल्लेखनीय है कि 2 नवंबर 2007 की सुबह साकची आमबगान स्थित आशीष डे की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस समय वह अपनी मोटरसाइकिल से दुकान की ओर जा रहे थे। हत्या का कारण जमीन विवाद बताया गया था। इस मामले में आशीष डे की कर्मचारी तापस पाल के बयान पर साकची थाना में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने अमलेश सिंह, सीटी इन होटल के मालिक बिनोद सिंह, शूटर पप्पू डॉन उर्फ जितेन्द को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं कोर्ट से इन तीनों को उम्रकैद की सजा भी सुनाई गई थी। जबकि अखिलेश की गुरू विक्रम शर्मा को अदालत ने साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया था। अखिलेश सिंह वर्तमान में दुमका जेल में बंद हैं।