रांची। झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। निबंधित वाहनों के रोड टैक्स पर लगी पेनाल्टी माफ कर दिया है। इसका आदेश परिवहन विभाग ने जारी कर दिया है। इसकी सूचना खुद परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन ने ट्विट कर दी है। मंत्री ने अपने ट्विट में लिखा है कि कोरोना काल में हमारी सरकार ने सभी अव्यवहृत व्यावसायिक वाहनों और स्कूल बसों को रोड टैक्स में राहत दिया था। अब, राज्य में निबंधित सभी अपरिचालित वाहनों के रोड टैक्स पर लगे दंड शुल्क (Penalty) को माफ किया जा रहा है।
परिवहन विभाग ने जारी आदेश में कहा है झारखंड सरकार के निर्णय के आलोक में कोरोना महामारी (प्रथम एवं द्वितीय फेज) की रोकथाम एवं प्रसार को रोकने के लिए राज्य में प्रभावी लॉकडाउन / स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कारण अपरिचालित मंजिली बसों/ स्कूल बसों के कर से छूट और झारखंड राज्य गठन के बाद राज्य अंतर्गत निबंधित वैध परमिटधारी व्यवसायिक वाहनों और 17 अक्टूबर, 2019 के बाद झारखंड में निबंधित बसों, जिनका परमिट निर्गत नहीं हो सका है, के बकाया रोड टैक्स से जनित अद्यतन दंड शुल्क माफी की स्वीकृति प्रदान की गई है।
वाहन स्वामी वांछित टैक्स छूट प्राप्ति करने के लिए विभागीय वेबसाईट पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ऑनलाईन विहित आवेदन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। वाहन स्वामी संबंधित वाहन के अद्यतन बकाया मार्गकर की मूल राशि एकल संव्यवहार (One Time Transaction) के अंतर्गत राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त छूट की प्रक्रिया 15 जुलाई, 2022 से 14 अगस्त, 2022 तक की अवधि में ही की जायेगी। विस्तृत जानकारी विभाग के वेबसाईट https://htransport.gov.in और https://spermit.jharkhand.gov.in पर भी उपलब्ध है।