दिल्ली/Kejriwal Bail : एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा दोपहर 2:30 बजे अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाएंगी। इस बीच चर्चा यह है कि दिल्ली के सीएम को आज कोर्ट से राहत मिलेगी या उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा, इस पर देश भर की नजरें लगी हैं।
अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई हाई कोर्ट की तरफ से दिल्ली के सीएम को ईडी द्वारा कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के बाद की गई थी।
वहीं, ईडी ने लोकसभा चुनाव 2024 का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को चुनौती दी है। एजेंसी ने कहा है कि कानून मुख्यमंत्री पर भी समान रूप से लागू होता है।
Kejriwal Bail: पिछले हफ्ते भी हुई थी सुनवाई
केजरीवाल की याचिका पर पिछले हफ्ते सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में बहस के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी गिरफ्तारी को स्क्रिप्टेड बताया था। उन्होंने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए थे।
वहीं, सिंघवी ने कहा था कि चुनाव के बीच गिरफ्तारी करके चुनाव में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है। आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। बहुत पहले के घोटाले का गलत इस्तेमाल नॉन प्लेइंग लेवल फील्ड बनाने के लिए किया जा रहा है। ईडी का पहला समन अक्टूबर में जारी किया गया था, लेकिन गिफ्तारी मार्च में जाकर हुई है।
ईडी ने दिया सिंघवी के दलीलों का जवाब
सिंघवी की दलीलों का जवाब देते हुए ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि मान लीजिए कि कोई राजनीतिक व्यक्ति चुनाव से दो दिन पहले हत्या कर देता है। क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यदि हम प्रॉपर्टी अटैच करेंगे तो ये कहेंगे कि चुनाव है और हमें शामिल नहीं होने दे रहे हैं और नहीं करेंगे तो ये दलील देंगे कि क्या कुछ मिला। कोई रिकवरी नहीं हुई। अब देखने वाली बात ये है कि आज आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को कोर्ट क्या फैसला सुनाती है।