जमशेदपुर : टेल्को कार्तिक नगर के रहने वाले नेता मनोज साहू उर्फ मनोज गुप्ता को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धान्त तिग्गा की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक साल की सजा और 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. घटना 2016 की है. सालों केस लड़ने के बाद टेंपो चालक तनवीर आलम को कार्ट से न्याय मिला है. आपको बताते चलें कि टेंपो चालक तनवीर ने अक्तूबर 2016 में अपने पड़ोस में रहने वाले मनोज साहू उर्फ मनोज गुप्ता को 1.18 लाख रुपये का कर्ज दिया था।
कर्ज 7-8 माह में लौटाने की बात हुई थी. समय बीत जाने के बाद भी कर्ज नहीं मिला तब दबाव बनाना शुरू किया था. चेक को बैंक ऑफ इंडिया शाखा में डालने पर वह बाउंस कर गया. इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा था. तनवीर के अधिवक्ता का नाम मणीभूषण कुमार है. मनोज गुप्ता वन विभाग की जमीन कब्जाने मामले में भी पूर्व में जेल जा चुका है।